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उत्तर प्रदेश धान खरीद किसान पंजीकरण से सम्बंधित जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को नई योजनाओं को देने के साथ – साथ फसल का उचित मूल्य भी दिलाने का प्रयास करने में लगी है | किसान गेहू, बाजरा, जौ, गन्ना तथा धान जैसी अधिक उत्पादन वाली फसलों को राज्य सरकार द्वारा जारी संस्थानों और मंडियों में खरीदने का कार्य कर रही है | इसके लिए सरकार द्वारा जिला स्तर, तहसील स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर खरीदने हेतु उचित व्यवस्था कर रही है, जिससे किसानों को अधिक दौड़ – भाग नहीं करनी पड़ेगी |
इन सभी फसलों को देखते हुए योगी सरकार ने एक धान खरीदने के लिए पोर्टल जारी किया है, जिसपर किसान सामान्य प्रक्रिया से आवेदन करके अपने धान को सरकारी मूल्य पर बेच पाएंगे|
नई अपडेट 01 फरवरी: इस समय धान का भाव 2375 रुपये से 2570 रुपये तक है, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए, धान का मूल्य 2500 रु से 2700 रु प्रति कुंतल तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है|
किसानों को धान बेचने के बाद उनके धान से प्राप्त की गई राशि को डायरेक्ट किसान के बैंक अकाउंट में भेजे जाने का प्रावधान नहीं है|
यदि आप भी उत्तर प्रदेश के किसान है, और आप अपने धान की फसल को बेचना चाहते है, तो यहाँ पर UP Dhan Kharid Registration, उत्तर प्रदेश धान खरीद किसान पंजीकरण, जरूरी दस्तावेज से सम्बंधित जानकारी दी जा रही है|
UP Gehu Kharid Registration Online
उत्तर प्रदेश धान खरीद किसान पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents)
उत्तर प्रदेश में घर बैठे धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेजों की भी जरूरत होती है, जिनके होने पर ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे | इसके लिए डाक्यूमेंट्स इस प्रकार है:-
- जोतबही यानि कि इंतखाफ इसके साथ खाता नम्बर और साथ में प्रमाणित खतौनी |
- आधार कार्ड (Aadhar Card)/ फोटोयुक्त कोई भी पहचान पत्र (Govt Certified Identity Card)
- बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी जिसमे खाता धारक की सही – सही जानकारी अंकित हो (Bank Account Details) |
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo) |
उत्तर प्रदेश धान खरीद किसान पंजीकरण (UP Dhan Kharid Registration)
धान खरीद हेतु पंजीकरण के लिए किसानों को सर्वप्रथम इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.eproc.up.gov.in/ पर जाना होगा |
अब वेबसाइट पर दिए गए 6 स्टेप्स का पालन करना होगा |
पहला स्टेप 1. पंजीकरण प्रारूप (Registration Format)
इसके भूमि विवरण में खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (धान) का रकबा (हेक्टेयर में) इस तरह की जानकारी सही – सही भरना अनिवार्य है|
दूसरा स्टेप 2. पंजीकरण प्रारूप (Registration Format)
इस स्टेप में आपको ऑनलाइन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या” को नोट करना होगा |
तीसरा स्टेप 3. पंजीकरण प्रारूप (Registration Format)
स्टेप 3 में “पंजीकरण ड्राफ्ट (Registration Draft)” से ड्राफ्ट आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल लें|
अब पंजीकरण ड्राफ्ट में भरी गई जानकारी का सही से पुनः निरीक्षण कर लें |
अब इसमें पंजीकरण संख्या (Registration Number) एवं मोबाइल संख्या (Mobile Number) देकर पंजीकरण ड्राफ्ट (Registration Draft) का पुनः प्रिंट निकला जा सकता है|
चौथा स्टेप 4. पंजीकरण प्रारूप (Registration Format)
स्टेप 4 में “पंजीकरण संशोधन” के प्रावधान बनाये गए है इसमें पंजीकरण संख्या (Registration Number) एवं मोबाइल संख्या (Mobile Number) के माध्यम से आवेदन में संशोधन भी कर सकते है |
पांचवां स्टेप 5. पंजीकरण प्रारूप (Registration Format)
इस स्टेप में यदि किसान के आवेदन में निरीक्षण के उपरांत कोई त्रुटी नहीं पाई जाती है तो आप इसे लॉक कर सकते है|
आवेदन प्रक्रिया लॉक हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन सम्भव नहीं होगा |
छठवां स्टेप 6. पंजीकरण प्रारूप (Registration Format)
इस स्टेप में आप अपना प्रिंट निकलवा कर सुरक्षित रख लें |
इसमें जब तक आवेदन लॉक नहीं हो जाता है, तब तक किसान का पंजीकरण स्वीकार नहीं होगा |