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Sinchai Pipeline Anudaan yojan
हमारे देश में ऐसे कई किसान है, जिनकी लहलहाती हुई फसले सिर्फ पानी के अभाव में सूख जाती है | यहाँ तक कि पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद होने से किसान आए दिन आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते है हालाँकि इस प्रकार की समस्याओं से निपटनें के लिए कुछ किसान भाइयों नें अपनें खेत में बोरिंग करवा रखी है, जिसे सोलर पम्प या डीजल इंजन आदि से चलाकर वह पानी की समस्या दूर कर लेते है, परन्तु सभी किसानों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना काफी कठिन है |
इस समस्या को दूर करनें के लिए राजस्थान सरकार नें सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना का शुभारभ किया है| जिसके अंतर्गत किसानों को सिंचाई पाइप लाइन पर अनुदान दिया जायेगा| सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करके इसके लिए दी जा रही अनुदान सब्सिडी के जरिये लाभ प्राप्त कर सकते है| इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र की जानकारी होना आवश्यक है |
किसान विकास पत्र योजना क्या है
सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना क्या है (What is Pipeline Anudaan Yojana)
ऐसे किसान जो अपने खेतों में सिंचाई के लिए पाइपलाइन खरीदना चाहते है, परन्तु आर्थिक स्थिति कमजोर होनें के कारण वह पाइपलाइन खरीदनें में असमर्थ है | ऐसे किसानों की सहायता के लिए राजस्थान सरकार नें सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना लांच की है | इस स्कीम का लाभ राज्य के सभी वर्ग के किसानो को दिया जायेगा, जिससे किसान भाई आसानी से अपने खेतो में पाइप लाइन से सिंचाई कर सकते है|
इस योजना के माध्यम से किसान भाईयों को पाइपलाइन खरीदनें पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी | सरकार की इस पहल से राज्य के किसानों को सिंचाई की समस्या से छुटकारा मिल जायेगा | इसके साथ ही वह अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन करनें में सक्षम होंगे |
PM Kisan Aadhaar Link Bank Account No
सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना का उद्देश्य (Purpose Of Sinchai Pipeline Anudaan yojana)
राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना को शुरू करनें का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपनें खेतों में सिंचाई के लिए पाइप लाइन उपलब्ध कराना है, इससे किसानों को सिंचाई करने में आसानी होगी | इसके साथ ही पाइप लाइन से फुआरा लगाकर पानी को बचाया जा सकेगा |
हालाँकि अभी तक राज्य के अधिकांश कृषक धोरों के माध्यम से सिंचाई करते है, जिससे जल की बर्बादी अधिक होती है | ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गयी स योजना से किसानों की फसलों का उत्पादन बढ़ने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी |
सिंचाई पाइप लाइन योजना अनुदान सब्सिडी (Sinchai Pipeline Anudaan yojana Subsidy)
राजस्थान पाइप लाइन अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पाइप लाइन खरीदनें उसकी कुल लागत पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है | हालाँकि इस समय मार्केट में विभिन्न प्रकार की पाइपलाइन उपलब्ध है, किसान भाई अपनी इच्छानुसार पीवीसी (PVC) या एचडीपीई (HDPE) खरीद सकते है | इस पाइप को खरीदनें पर किसान भाइयों को लागत राशि की 50 प्रतिशत राशि सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में दी जाएगी |
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि मार्किट में पीवीसी पाईप 35 रुपये प्रति मीटर, एचडीपीई 20 रुपये प्रति मीटर और एचडीपीई लेमिनेटेड ले-फलेट टयूब पाईप 50 रुपये की दर से उपलब्ध है| किसानों को इस स्कीम का लाभ प्राप्त करनें के लिए उनका बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, क्योंकि योजना के अंतर्गत मिलनें वाली राशी डायरेक्ट उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी |
सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना हेतु पात्रता (Eligibility For Sinchai Pipeline Anudaan yojana)
- इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन्ही कृषकों को दिया जायेगा, जिनके खेत में बोरिंग या कुंए पर डीजल इंजन या बिजली से चलनें वाले पम्प या टैक्टर चलित पम्प सैट उपलब्ध है |
- स्कीम के अंतर्गत आवेदक किसान के पास 0.5 हैक्टेयर (2 बीघा) सिंचित कृषि भूमि होना आवश्यक है |
- इस स्कीम का लाभ प्राप्त करनें के पश्चात कोई भी किसान भाई अगले 10 वर्षों तक पुनः आवेदन नही कर सकता |
- इस अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करनें हेतु आवेदक कृषक का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है |
- किसानों को पाइप खरीदने के 30 दिनो अर्थात 1 माह के अन्दर आवेदन करना होगा अन्यथा आपको स्कीम के अंतर्गत अनुदान नहीं दिया जायेगा |
UP Agriculture | Kisan Registration
सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना हेतु दस्तावेज (Documents For Sinchaee Pipeline Anudaan yojana)
- कृषक का निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate of Farmer)
- आवेदक का आधार कार्ड (Applicant’s Aadhar Card)
- बैंक पासबुक (Bank Passbook)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- पहचान पत्र (Identity Card)
- पासपोर्ट साईज फोटो (Passport Size Photo)
- भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड (Bhamashah Card or Jan Aadhar Card)
- जमीन की जमाबन्दी (Land Encroachment)
- पाइप खरीदने का पक्का बिल (Pipe Bill)
सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना से लाभ (Sinchai Pipeline Anudaan yojana Benefits)
- राज्य के सभी किसान भाइयों को सिंचाई हेतु पाइप लाइन खरीदने 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रुपये की अनुदान राशि सरकार द्वारा उनके बैंक अकाउंट में प्रदान की जाएगी |
- राज्य के ऐसे किसान जो धन के अभाव में पाइप खरीदनें में असमर्थ है, वह किसान इस स्कीम के माध्यम से बड़ी आसानी से पाइप खरीद सकते है |
- राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना से राज्य के किसानों की आय में वृद्धि होनें के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी | जिससे वह परिवार को पालन पोषण बेहतर तरीके से कर सकेंगे |
सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया (Sinchai Pipeline Anudaan yojana Application Process)
- इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले आपको https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर आवेदन करना होगा |
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- इसके पश्चात आपको अपनी SSO ID बनानी होगी, इस आईडी को बनानें के लिए आपको होम पेज पर New Regitration पर क्लिक करना होगा |
- इसके पश्चात एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आवेदक से सम्बंधित जानकारी दर्ज कर Submit पर क्लिक करे |
- अब आपको होम पेज पर Application के लिंक पर क्लिक करना होगा |
- अब आपके सामनें एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें सभी जानकारी दर्ज कर Submit पर क्लिक करना होगा|
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- ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना है | इसके साथ ही इसकी एक प्रति नजदीकी क्रषि विभाग के ऑफिस में या अपने ग्राम पंचायत के क्रषि ग्रामसेवक के पास जमा करना आवश्यक है |
- विभाग के कर्मचारियों द्वारा फिजिकल सर्वे किया जायेगा, इसके आधार पर आपके बैंक खाते में अनुदान की राशि भेज दी जायेगी |
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