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UP Khad Beej Licence Yojana
भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, जहाँ कृषि को सर्वोपरि माना गया है | फसल में कृषि आदान/कृषि इनपुट खाद बीज उवर्रक कीटनाशक आदि को कृषि का आधार माना गया है | खेती करने के लिए किसानो को अच्छी खाद और सही उवर्रक की आवश्यकता होती है | फसल की अच्छी पैदावार के लिए अच्छी खाद का होना बहुत जरूरी होता है, यदि अच्छी खाद न हो तो फलो की पैदावार प्रभावित है, यदि पैदावार अच्छी नहीं होगी तो किसानो को नुकसान उठाना पड़ेगा | देश के सभी छोटे बड़े किसान खाद, बीज और उवर्रक की लागत को कम दाम में खरीद सके |
इसके लिए कृषि लाइसेंस को बनवाकर, स्वयम किसान सीधा कंपनी से कृषि के लिए आवश्यक खाद और उवर्रक को खरीद सकते है | इसको देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे है | यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी है और उत्तर प्रदेश खाद बीज लाइसेंस के लिए आवेदन कर अपना खुद का गोदाम खोलना चाहते है, तो इस पोस्ट में आपको कैसे ले खाद-बीज लाइसेंस 2024, खाद्य लाइसेंस प्रक्रिया- खाद बीज लाइसेंस के लिए योग्यता आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को बताया जा रहा है |
खाद बीज लाइसेंस के प्रकार (Types of Manure Seed License)
देश के कृषि विभाग द्वारा खाद बीज के इन लाइसेंस को युवाओ को प्रदान किये जा रहे है | इसमें खाद बीज और दवा से सम्बंधित तीन प्रकार के लाइसेंसों को बनवाना पड़ता है | किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या दो लाइसेंस को ले सकता है, यदि वह चाहे तो तीनो लाइसेंस भी ग्रहण कर सकता है |
बीजो के इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए किसान के पास किसी प्रकार की डिग्री होने की आवश्यकता नहीं होती है | यदि वह खाद और दवा का लाइसेंस प्राप्त करना चाहते है, तो उसके लिए उसे खाद और दवा से सम्बंधित डिग्री की आवश्यकता होती है|
इससे पहले इस तरह के लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए BSC-रसायन विज्ञान से डिग्री की जरूरत होती थी, किन्तु सरकार इस प्रक्रिया को और आसान कर दिया है अब बस 21 दिन के विशेष डिप्लोमे से इस लाइसेंस को प्राप्त किया जा सकेगा | इसके अलावा यदि आप BSC-रसायन एग्रीकल्चर तब भी आप इसके लिए आवेदन के पात्र माने जायेंगे |
खाद्य लाइसेंस प्रक्रिया की फीस (Food License Process Fees)
यदि आप खाद के इन तीन लाइसेंस को प्राप्त करना चाहते है तो उसके लिए आपको निर्धारित फीस का भुगतान करना होता है | इस फीस का निर्धारण अलग-अलग राज्य के हिसाब से अलग-अलग रखी गयी है |
लाइसेंस का प्रकार | फीस |
कीटनाशकों- दवाइयों के लाइसेंस के लिए | 1500 |
बीज लाइसेंस के लिए | 1000 |
खाद-उर्वरक लाइसेंस के लिए | 1250 |
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खाद-बीज लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required For Fertilizer-Seed License)
- आवेदक के पास BSC एग्रीकल्चर की डिग्री का होना आवश्यक है |
- इसके अतिरिक्त आवेदक के पास 21 दिन का विशेष डिप्लोमा भी मान्य होगा |
- आवेदन हेतु फॉर्म
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- पैन कार्ड (Pan Card)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
- करेंट अकाउंट की बैंक पासबुक (Bank Passbook Updated)
- बायोडाटा की फोटो कॉपी
- 2-3 कंपनियों के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट
- मान्य योग्यता डिग्री की फोटो कॉपी
- फीस का चालान
- जीएसटी सर्टिफ़िकेट (GST Certificate)
- दुकान या गोदाम का नक्शा
- क्षेत्रीय एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र
खाद-बीज दुकान लाइसेंस के विशेष लाभ (Fertilizer-Seed Shop License Benefits)
- इस लाइसेंस का आपको यह लाभ होगा, कि आप अपने क्षेत्र के कृषि खाद-बीज-दवा के विक्रेता बन अच्छा लाभ कमा सकते है |
- इसके अतिरिक्त यदि किसान उच्च स्तर पर खेती करना चाहते है, तो वह प्रमाण पत्र के माध्यम से सीधे बीज कंपनी से कम दामों बीज को खरीद सकता है |
- किसानो की खेती का क्षेत्र छोटा होने पर 7-8 किसान एक साथ मिलकर इस लाइसेंस को प्राप्त कर सामूहिक रूप से खाद बीज को सस्ते दामों पर खरीद सकता है |
- इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा की किसान सीधा कंपनी से माल खरीद सकेगा,जिससे किसानो को किसी तरह की धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा |
- वह किसान जो बीज-दवा-उवर्रक को कृषि डीलर से खरीदते है, उन्हें 20 से 30% अधिक मूल्य देना पड़ता है |
उर्वरक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करे (Fertilizer License Online/ Offline Online Registration)
- उवर्रक लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवेदक को कृषि विभाग से आवेदन का फॉर्म लेना होगा |
- इसके बाद सभी जरूरी जानकारियो को दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी ब्लॉक या कृषि अधिकारी से जानकारियों को प्रमाणित करवाए |
- अब उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की अधिकारिक वेबसाइट http://upcmo.up.nic.in/ पर जाना होगा |
- अब उर्वरक लाइसेंस हेतु आवेदन, बीज लाइसेंस हेतु आवेदन, कीटनाशक लाइसेंस हेतु आवेदन, के सामने लिंक upagriculture.com पर क्लिक करे |
- दस्तावेजों के प्रमाणित हो जाने के बाद जिला कृषि कार्यालय/लोक सेवा गारंटी केंद्र / में जाकर अपने आवेदन को ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन करवाना होता है |
- अब वेबसाइट पर मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन के माध्यम से संलग्न करना होगा |
- मांगी गई जानकारी को सही – सही भरना होता है |
- इस तरह से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी |