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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana) से सम्बंधित जानकारी
भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और यहाँ की जनसँख्या बहुत ही तीव्रता से विकास कर रही है | जिसके कारण यहाँ लोगो का आर्थिक स्तर और रोजगार के अवसरों में कमी होती जा रही है | हालाँकि देश में गिरते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा लगातार सार्थक कदम उठाये जा रहे है | इसी क्रम में बिहार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana) का शुभारम्भ किया है |
सरकार द्वारा इस स्कीम को शुरू करनें का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को प्रोत्साहन देना है | इस स्कीम के तहत उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है ? इसके बारें में जानकरी देने के साथ ही आपको ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की शर्त व अधिकतम लोन राशि से सम्बंधित पूरी जानकारी यहाँ विस्तार से दी जा रही है |
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है (Mukhyamantri Udyami Yojana)
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा मुख्य रूप से राज्य में रहनें वाले अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) तथा अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गयी है | दरअसल कोरोना काल के दौरान राज्य में उद्योग-धंधे बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो चुके है | ऐसे में लोगो को अपने स्वयं के उद्योगों को स्थापित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी है | इस स्कीम के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने पर पात्र व्यक्ति को 10 लाख रुपए (10 Lakh Rupees) की धनराशि सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी | इस स्कीम को खासकर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लांच किया है|
इस स्कीम के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को अपना उद्योग स्थापित करने या पहले से संचालित उद्योग को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इसके साथ ही भारी संख्या में बेरोजगार लोग अपना स्वयं का उद्योग बड़ी आसानी से स्थापित कर सकेंगे| आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि इस स्कीम के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा 102 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। सबसे खास बात यह है, कि इस योजना के तहत मिलने वाली 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि में 5 लाख रुपये सरकार द्वारा माफ़ कर दिया जायेगा | जबकि शेष पांच लाख रुपये 1 प्रतिशत ब्याज की दर से 84 किस्तों में वापस करनें होंगे |
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana)
बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है | इसके लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की है | इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को अपना उद्योग-धंधे स्थपित करनें के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | इस योजना के तहत मिलने वाली दस लाख रुपये में से उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपये वह भी बिना किसी ब्याज के लौटाने होंगे जबकि शेष 5 लाख रुपये बिहार सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि बिहार सरकार ने इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट तय किया है | दरअसल सरकार इस स्कीम के माध्यम से सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जिससे राज्य के अन्य नागरिकों को भी रोजगार की प्राप्ति सुनिश्चित होगी | हालाँकि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ एलएलपी (LLP) एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company) के अलावा, पार्टनरशिप फर्म (Partnership Firm) और प्रोपराइटरशिप फर्म (Proprietorship Firm) के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी | इसके साथ ही महिला अभ्यर्थी को कम से कम इंटरमीडिएट (Intermediate), आईटीआई (ITI), पॉलिटेक्निक डिप्लोमा (Polytechnic Diploma) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य (Mukhyamantri Udyami Yojana Purpose)
बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू करनें का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को रोजगार प्रदान करनें के साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देना है। इस स्कीम के माध्यम से खासकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगो को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वह अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सके |
इसके साथ ही स्वरोजगार के माध्यम से राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर बनने के साथ ही दूसरे अन्य नागरिकों को भी रोजगार सर्जन कर सकेंगे। सरकार की इस पहल से अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के युवाओं को आजीविका प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लाभ और विशेषताएं (Mukhyamantri Udyami Yojana Benefits and Features)
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करनें के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
- इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली 10 लाख की धनराशि में लाभार्थी को सिर्फ 5 लाख रुपये 1 प्रतिशत ब्याज की दर से कुल 84 किश्तों में वापस करनें होंगे |
- इस स्कीम का लाभ सिर्फ एससी, एसटी वर्ग के पात्र नागरिकों को दिया जायेगा |
- इस योजना के माध्यम से एससी, एसटी वर्ग के लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा |
- बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 102 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस स्कीम के माध्यम से बिहार राज्य की बरजगारी दर मे काफी गिरावट दर्ज होगी।
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पात्रता (Mukhyamantri Udyami Yojana Eligibility)
- आवेदक को बिहार राज्य का स्थाई नागरिक होना आवश्यक है |
- आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना आवश्यक है |
- इस स्कीम का लाभा प्राप्त करनें के लिए आवेदक का चालू खाता (Current Account) होना अनिवार्य है|
- आवेदनकर्ता की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करनें के लिए आवेदक का एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से सम्बंधित होना आवश्यक है |
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु दस्तावेज (Mukhyamantri Udyami Yojana Documents)
- निवास प्रमाण पत्र |
- मैट्रिक प्रमाण पत्र |
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र |
- हस्ताक्षर का नमूना |
- पैन कार्ड |
- आधार कार्ड |
- पासपोर्ट साइज फोटो |
- जाति प्रमाण पत्र |
- बैंक पासबुक स्टेटमेंट |
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे (How To Online Apply Mukhyamantri Udyami Yojana)
- आपको सबसे पहले बिहार राज्य के उद्योग विभाग बिहार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज ओपन होगा, यहाँ आपको पंजीकरण के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, यहाँ आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, लिंग, मोबाइल नंबर आदि जानकारी दर्ज कर ओटीपी प्राप्त करें के विकल्प पर क्लिक करे |
- अब आपको ओटीपी दर्ज करने के पश्चात सत्यापित करें के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
लॉग इन कैसे करे
- आपकी ईमेल आईडी पर लॉग इन पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसकी सहायता से लॉगइन करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी।
- दूसरे स्टेप के अंतर्गत आपको आपको अपना शैक्षिक विवरण दर्ज करना होगा |
- तीसरे चरण के अंतर्गत आपको अपना पारिवारिक विवरण दर्ज करना।
- इसके बाद आपको संगठन से सम्बंधित पूरा विवरण दर्ज करना होगा।
- आवेदन फॉर्म में सभी प्रकार की जानकारी दर्ज करनें के पश्चात आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे |
- अब आपको फॉर्म जमा करें के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको डिक्लेरेशन पर टिक करने के साथ ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा ।
- इस प्रकार आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर कर सकते है।
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